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सड़क हादसे में गई जान, बीमा कंपनी को देना ही होगा 21 लाख का मुआवजा
29-Jul-2025 12:09 PM
सड़क हादसे में गई जान, बीमा कंपनी को देना ही होगा 21 लाख का मुआवजा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 28 जुलाई।
 हाईकोर्ट ने एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि वाहन बिना परमिट चलाया जा रहा था। ऐसे में 20 लाख रुपए का मुआवजा देना ही होगा।

मामला महेंद्र कुमार अनंत की मौत का है। वे दिसंबर 2019 की रात ड्यूटी के बाद अपने साथी उत्तम के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। मामला बलौदा थाना, जिला जांजगीर-चांपा में दर्ज हुआ था। महेंद्र के परिवार ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत मुआवजा पाने के लिए आवेदन दिया था। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कोरबा ने 3 सितंबर 2022 को फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस इस फैसले से सहमत नहीं थी। उसने हाईकोर्ट में अपील की और कहा कि हादसे के वक्त पिकअप के पास वैध परमिट नहीं था। ड्राइवर के पास सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) चलाने का लाइसेंस था, जबकि वह मालवाहक गाड़ी चला रहा था। मगर कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना।

 

 

जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि 7500 किलो से कम वजन वाले मालवाहक वाहन एलएमवी की श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर ड्राइवर के पास एलएमवी का लाइसेंस है, तो वह ऐसा वाहन चला सकता है।

बीमा कंपनी यह भी नहीं साबित कर पाई कि गाड़ी बिना परमिट चल रही थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसको ही मुआवजा देना होगा। अब बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 20 लाख 84 रुपए और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।


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