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मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं और जुर्माने की जानकारी देंगे बोर्ड लगाकर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 जुलाई। शहर में ट्रैफिक नियमों को लेकर बिलासपुर यातायात पुलिस ने एक बड़ी सख्ती दिखाई है। अब अगर आपकी गाड़ी में ब्लैक शीशा (काली फिल्म), तेज आवाज वाला साउंड सिस्टम या फर्जी नाम-पद वाली नेमप्लेट लगी है, तो सावधान हो जाइए। पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसे वाहनों और दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर और एएसपी (यातायात) रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में जिले के कार एक्सेसरी, रेडियम, नेम प्लेट और डेकोरेशन करने वाले दुकानदारों की एक जरूरी बैठक ली गई। बैठक में ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत दी कि कोई भी दुकानदार काली फिल्म न लगाए और न ही उसे स्टोर करके रखे।
बैठक में बताया गया कि कई लोग शौक में अपनी गाड़ियों में इतने तेज बुफर या साउंड सिस्टम लगवा लेते हैं कि उन्हें बाहर के हॉर्न या इशारे तक नहीं समझ आते। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया कि ऐसे सिस्टम अब गाड़ियों में नहीं लगाए जाएं।
कई गाड़ियों में देखा जाता है कि उन पर मालिक या किसी पदाधिकारी का नाम, ‘प्रेस’, ‘सरकारी अधिकारी’ जैसे शब्द लिखे होते हैं, जबकि गाड़ी उस उद्देश्य के लिए अधिकृत नहीं होती। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति कोई भी नेम प्लेट या पदनाम न लिखा जाए।
पुलिस ने दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नियमों की जानकारी दी। कोर्ट के अनुसार, कार के आगे-पीछे के शीशे कम से कम 70% और साइड के शीशे 50% पारदर्शी होने चाहिए, ताकि अंदर और बाहर दोनों तरफ आसानी से देखा जा सके।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी दुकानदार “यातायात मित्र” बनकर लोगों को जागरूक करें। वे अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर एमवी एक्ट की धाराएं और जुर्माने की जानकारी दें ताकि लोग नियमों के प्रति सजग हो सकें।
बैठक में जिलेभर से बड़ी संख्या में दुकान संचालक और उनकी यूनियन के सदस्य शामिल हुए। सभी ने नियमों का पालन करने और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करने का भरोसा दिलाया।