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बच्ची से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा
01-Jun-2022 8:06 AM
बच्ची से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा

संभल (उप्र) 1 जून। उत्तर प्रदेश के संभल की एक स्थानीय अदालत ने आठ महीने की बच्ची से बलात्कार को लेकर 28 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक आदित्य सिंह ने बताया की घटना 16 नवंबर 2019 को गुन्नौर थाना इलाके के एक गांव की है जहां एक महिला अपनी आठ महीने की बच्ची को लेकर मायके आई थी। उन्होंने बताया कि घर में सो रही मासूम को पड़ोस का 28 साल का एक व्यक्ति खिलाने के बहाने घर से ले गया और बच्ची के साथ बलात्कार किया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके तीन दिन म़ें ही आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया।

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल से शुरू हुई थी और अपर जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश निर्भय नारायण सिंह ने मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास तथा 15000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। (भाषा)


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