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छुट्टी के दिन वीडियो कांफ्रेंस से हुई सुनवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुंडरदेही नगर पंचायत के एक पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को मंजूर करने के बालोद कलेक्टर के आदेश पर अगली सुनवाई पर रोक लगा दी है।
पार्षद रानू सोनकर ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया कि उनके खिलाफ 1 अप्रैल 2022 को पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया। कलेक्टर ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए 4 अप्रैल को निर्णय लिया और 18 अप्रैल को मतदान की तिथि घोषित कर दी। इसके विरुद्ध सिंगल बेंच में लगाई गई रानू सोनकर की याचिका खारिज हो गई। तब उनके अधिवक्ता ने डबल बेंच में अपील की। डबल बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर विचार करते समय यह ध्यान दिया जाना था कि उसे वैध रूप से पेश किया गया है या नहीं।
याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार उक्त आवेदन की प्रति दी जानी चाहिए, जिससे पता चल सके कि उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि अविश्वास प्रस्ताव केवल एक पार्षद सलीमुद्दीन की ओर से पेश किया गया है। शेष 12 पार्षद जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं, उनके नाम का उल्लेख आवेदन में नहीं किया गया है। डबल बेंच ने सोमवार 18 अप्रैल को होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए रविवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रकरण की सुनवाई की। कलेक्टर से प्रक्रिया की जानकारी मांगने के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डबल बेंच ने अगली सुनवाई तक कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है।


