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हाईकोर्ट में पहली बार तैयार होगा कठघरा, आरोप तय होंगे डीईओ के खिलाफ
04-Apr-2022 11:35 AM
हाईकोर्ट में पहली बार तैयार होगा कठघरा, आरोप तय होंगे डीईओ के खिलाफ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 अप्रैल।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहली बार एक कटघरे में आदेश की अवमानना करने वाले शिक्षा अधिकारी को खड़ा होना पड़ेगा और उसके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।

राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का नियमों का हवाला देते हुए पालन नहीं किया। प्रकरण के अनुसार डोंगरगढ़ ब्लॉक में पदस्थ एक स्कूल के प्रधान पाठक दाताराम वर्मा की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र योगेंद्र वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लगाया। अधिकारी ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि योगेंद्र का बड़ा भाई जुगल शिक्षाकर्मी है। आवेदन खारिज करने के खिलाफ योगेंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और बताया कि वह अपने पिता पर आश्रित था, भाई से आर्थिक मदद नहीं मिलती। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि वह अपने बड़े भाई पर आश्रित है या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा सही पाए जाने पर उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में उनके विरुद्ध अवमानना की याचिका दायर की। जिला शिक्षा अधिकारी सोम ने तब दोबारा याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास जीवन-यापन के लिए कृषि भूमि है। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने फिर से अवमानना याचिका दायर की। जिला शिक्षा अधिकारी के रवैये से नाराज हाईकोर्ट ने अब उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया है। 2 मई को जिला शिक्षा अधिकारी सोम को हाईकोर्ट में बनाए जाने वाले कठघरे में खड़ा होकर अपना पक्ष रखना होगा उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे। यह सुनवाई विशेष बेंच में होगी।


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