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रेडी टू ईट मामले में महिला समूह को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, यथास्थिति का निर्देश
02-Apr-2022 9:16 AM
रेडी टू ईट मामले में महिला समूह को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, यथास्थिति का निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश जारी करते हुए अगले एक माह तक रेडी टू ईट व टेक होम राशन के बनाने और वितरण के मामले में यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। 

ज्ञात हो कि भारत सरकार के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट राशन को बनाने और उसके वितरण का काम छत्तीसगढ़ की महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाता है। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले इसके निर्माण और वितरण का पूरा कार्य राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत एक फरवरी 2022 से रेडी टू ईट और टेक होम राशन के वितरण और निर्माण का कार्य निगम को संचालित किया जाना था। राज्य सरकार के इस आदेश से व्यथित होकर कुछ स्व सहायता समूहो ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, अनादि शर्मा तथा अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई। याचिका लगने के बाद राज्य शासन ने निगम को कार्य सौंपने की तारीख बढ़ाकर एक अप्रैल 2022 कर दी।

शुक्रवार को जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की एकल पीठ में इस मामले की अगली सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगले एक महीने तक अथवा कोर्ट के अंतिम फैसले तक रेडी टू ईट व टेक होम राशन बनाने और उसके वितरण के काम पर यथास्थिति बनाए रखने काअंतरिम निर्देश जारी किया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।


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