ताजा खबर

पुल निर्माण के विरूद्ध दायर जनहित याचिका में अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार
31-Mar-2022 10:23 PM
पुल निर्माण के विरूद्ध दायर जनहित याचिका में अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 मार्च।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरगुजा के सिंदूर नदी पर बन रहे पुल के निर्माण पर अंतरिम रूप से रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

हाईकोर्ट में देवेश कुमार गुप्ता एवं अन्य द्वारा जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई थी कि सिन्दूर नदी के ऊपर तातापानी के कपिलपुर जाने के रास्ते जो पुल का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। उक्त पुल निर्माण नक्शे को परिवर्तित कर समीप के अन्य स्थान पर बनाया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। साथ ही यह जगह जंगल और कृषि भूमि के नजदीक है।

मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा था कि पुल निर्माण की जगह परिवर्तन करने का निर्णय क्यों और किस आधार पर लिया गया। राज्य शासन की ओर से बताया गया है कि पूर्व में जिस स्थान पर पुल का निर्माण प्रस्तावित था उसके ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तार गुजर रही है। इसलिए राज्य सरकार ने स्टेट टेक्निकल एजेंसी के अनुमोदन पर निर्माण स्थल परिवर्तित किया है, जो जनहित में है।

उभयपक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने निर्माण पर अंतरिम रोक लगाने के लिये दिए गए आवेदन को निरस्त करते हुए कहा कि पुल के निर्माण स्थल को परिवर्तन करने का निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है जो कि जनहित के लिए है। अतः याचिकाकर्ता को किसी प्रकार से अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। उनके द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को निरस्त किया जाता है।


अन्य पोस्ट