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मनेंद्रगढ़, सारंगढ़ जिले अतिरिक्त दावा-आपत्ति के निराकरण के बिना अस्तित्व में नहीं आएंगे- हाईकोर्ट
26-Mar-2022 3:37 PM
मनेंद्रगढ़, सारंगढ़ जिले अतिरिक्त दावा-आपत्ति के निराकरण के बिना अस्तित्व में नहीं आएंगे- हाईकोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 26 मार्च।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मनेंद्रगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश इंडिया है कि जब तक अतिरिक्त दावा आपत्तियों की सुनवाई और निराकरण नहीं कर लिया जाता, तब तक नए जिलों का गठन नहीं किया जाएगा।

चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की डबल  बेंच ने इन दोनों जिलों के निर्माण की घोषणा के विरुद्ध दायर की गई सभी जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई शुक्रवार को की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी दावा-आपत्ति  2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा यदि  वे आपत्तियों का निराकरण संतोषजनक नहीं पाते हैं, तो फिर हाई कोर्ट दोबारा आ सकते हैं। प्रकरण पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में कोरिया जिले को विभाजित कर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और जनकपुर को एक नया जिला बनाने की अधिसूचना जारी की थी। इसके विरोध में स्थानीय निवासी मेवालाल नीति और पांच अन्य लोगों ने अधिवक्ता महेंद्र दुबे और विनीत कुमार पांडे  के माध्यम से याचिका दायर की थी।

उन्होंने याचिका में कहा था कि नए जिले के बनने से हजारों लोगों को बहुत परेशानी होगी। कोरिया बहुत पुराना वनवासी इलाका है। इसके पहाड़ी हिस्से को नए जिले में शामिल करने से यहां के पृथक संस्कृति और पहचान प्रभावित होगी। यहां के निवासी अन्य कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इसके अलावा मूल जिला आकार में हमेशा बना रहता है, जबकि अलग करने से कोरिया का आकार छोटा हो जाएगा।

इसके साथ ही राज्य शासन ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की और सरिया को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया। सरिया के लोगों ने इसका विरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उनका कहना था कि सरिया रायगढ़ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है इसको नए जिले में शामिल करने से सब को व्यावहारिक परेशानी होगी। नए जिले सारंगढ़ की दूरी सरिया वालों के लिए लगभग 90 किलोमीटर हो जाएगी। इस विभाजन के विरोध में याचिका दायर करने वालों में जिला अधिवक्ता संघ भी शामिल है।


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