ताजा खबर
रिटायर्ड आईएएस बाबूलाल को अंतरिम राहत नहीं, याचिका खारिज
24-Feb-2022 9:19 AM
Join WhatsApp Group 1 यहाँ क्लिक करे
बिलासपुर, 24 फरवरी। प्रवर्तन निदेशालय के परिवाद को खारिज करने की रिटायर्ड आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिय है।
ज्ञात हो कि ईडी ने विशेष न्यायालय में अग्रवाल, उनके भाइयों, बैंक मैनेजर व अन्य के खिलाफ परिवाद दायर किया है कि उन्होंने 300 से अधिक ग्रामीणों के नाम से उन्हें बिना बताये खाते खुलवाये, उनमें करोड़ों रुपये डाले और उन्हें कंपनियों में निवेश किया। इस केस की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिये अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी, जिसे जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी।
Join WhatsApp Group 2 यहाँ क्लिक करे


