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रिटायर्ड आईएएस बाबूलाल अग्रवाल के भाइयों की जमानत अर्जी खारिज
23-Feb-2022 10:27 AM
रिटायर्ड आईएएस बाबूलाल अग्रवाल के भाइयों की जमानत अर्जी खारिज

बिलासपुर, 23 फरवरी। सेवानिवृत्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल के भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

बाबूलाल अग्रवाल व उनके भाई पवन अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने सीए सुनील अग्रवाल के साथ मिलकर खरोरा के ग्रामीणों के नाम 446 बेनामी खाता खोते। इन खातों से कोलकाता की 13 कंपनियों के 39 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे गये, जो इन ग्रामीणों के ही नाम पर थे। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बाबूलाल अग्रवाल के घर छापा मारा था और 39 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति का पता लगाया था। इसके बाद बाबूलाल अग्रवाल तथा उनके दोनों भाइयों के विरुद्ध मनी लॉंन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया था। विशेष न्यायालय ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। 


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