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नीलू ठाकुर के पदभार ग्रहण पर आगामी आदेश तक रोक
18-Feb-2022 10:03 AM
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बिलासपुर, 18 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग के जिला उपभोक्ता फोरम में राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य नीलू ठाकुर के पदभार ग्रहण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
उपभोक्ता फोरम के पूर्व सदस्य राजेंद्र पाध्ये ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा का पालन नहीं करते हुए शासन ने कांग्रेस नेत्री और पूर्व महापौर प्रत्याशी नीलू ठाकुर की इस पद पर नियुक्ति कर दी। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए ठाकुर के पदभार ग्रहण करने और सदस्य के रूप में काम करने पर रोक लगा दी है।
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