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सुचित्र मोहंती
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की ज़मानत को रद्द करने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी है.
ये याचिका लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी ने दाखिल की है जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था.
त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से बीती दस फरवरी को दिया गया ज़मानत आदेश रद्द किया जाए.
याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए पुलिस हिरासत को बरकरार करने के लिए उचित आदेश देने की मांग की है.
इसके साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्त जस्टिस राकेश जैन के नेतृत्व वाली एसआईटी और उत्तर प्रदेश पुलिस एवं स्टेट प्रॉसीक्युशन को कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की है.
ताकि इन पक्षों से पूछा जा सके कि पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने में लेट-लतीफ़ी क्यों की जा रही है.
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह सरकारी विभागों, यूपी सरकार और भारत सरकार को पीड़ित पक्षों को मुआवजा राशि और हर्जाना देने के लिए कहे.
बता दें कि बीते साल अक्तूबर में लखीमपुर में गाड़ियों से कुचलकर चार किसानों की मौत हो गई थी.
इनमें से एक कार आशीष मिश्र की भी थी. (bbc.com)


