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बिलासपुर, 28 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को वेद परसदा, मस्तूरी के छात्रों की अंकसूची को 90 दिन के भीतर सुधार कर देने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल वेद परसदा के दसवीं के विद्यार्थी भावना पटेल, अखिलेश कुमार व अन्य हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने सन् 2016 में दसवीं की परीक्षा दी थी। इसमें उन्हें जो अंकसूची प्रदान की गई, उनमें किसी में नाम, किसी में पता, किसी में उम्र तथा किसी में प्राप्त अंकों की त्रुटि है। सीबीएसई को इन त्रुटियों को सुधारने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था लेकिन 4 साल बाद भी अंकसूची को सुधारा नहीं गया।
जस्टिस पी एम कोसी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए छात्र छात्राओं को 30 दिन के भीतर बोर्ड में फिर से आवेदन देने कहा है। सीबीएसई को उनके आवेदन का 90 दिन के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया गया है।


