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नगर-पंचायत में नहीं किया जा सकता नगर-निगम कर्मचारी का तबादला: हाईकोर्ट
22-Jan-2022 3:45 PM
नगर-पंचायत में नहीं किया जा सकता नगर-निगम कर्मचारी का तबादला: हाईकोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 जनवरी।
हाईकोर्ट ने नगर निगम से नगर पंचायत में एक सब इंजीनियर को स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

रायगढ़ नगर निगम के सब इंजीनियर दिलीप उरांव का नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पंचायत चंद्रपुर में तबादला कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध सब इंजीनियर ने हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि उनकी सेवाएं नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 के अनुसार केवल नगर निगम में ही ली जा सकती है। दूसरी ओर नगर पंचायतों का गठन नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत किया गया है। दोनों संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के सेवा नियम भी अलग-अलग हैं। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य सरकार को नगर निगम के कर्मचारियों को नगर पंचायतों में स्थानांतरित करने का अधिकार देता हो।

जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के बाद स्थानांतरण आदेश निरस्त करने का आदेश दिया है और कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों को नगर पंचायत में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

 


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