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ईओडब्ल्यू और एसीबी की एफआईआर सार्वजनिक क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब
11-Jan-2022 11:07 AM
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बिलासपुर, 11 जनवरी। ईओडब्लू और एंटी करप्शन ब्यूरो अपने यहां दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं कर रही है। इस पर दायर जनहित याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 14 मार्च को रखी है।
चिरमिरी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य पुलिस, सीबीआई, एनआईए, रेलवे पुलिस आदि जांच एजेंसियां अपने यहां दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर 24 घंटे के भीतर अपलोड करती हैं मगर भ्रष्टाचार के मामलों की एफ आई आर को गोपनीय बताते हुए ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक नहीं की जाती, जबकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सन् 2015 में आदेश दिया था।
चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 14 मार्च से पूर्व जवाब शपथ पत्र के साथ पेश करने के लिए कहा है।
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