ताजा खबर
बिलासपुर 11 जनवरी। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने को लेकर दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट में निरस्त करने का आदेश दिया है।
रायपुर के आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा ने आईआरएस अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी और यू डब्ल्यू ने ईओडब्ल्यू ने दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर को गलत बताते हुए दोनों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वह प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति का नहीं है। प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट ने उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने शासन से अमन सिंह की आमदनी व आय की गणना कर ब्यौरा 24 सितंबर तक अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
सोमवार को कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि आय और व्यय में कितनी अनुपातिक असमानता है इसकी गणना ही नहीं की गई है जबकि किसी भी व्यक्ति पर धारा 13 (1) बी और 13 (2) के तहत केस दर्ज करने के लिए आवश्यक है कि इसमें आय और व्यय की गणना की जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा पैतृक संपत्ति की घोषणा नहीं करना कोई अपराध नहीं है। इसलिए दोनों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द की जाती है।


