कोण्डागांव

कोंडागांव में नशे से जुड़े सामान की बिक्री पर प्रतिबंध
28-Mar-2026 10:44 PM
 कोंडागांव में नशे से जुड़े सामान की बिक्री पर प्रतिबंध

कोंडागांव, 28 मार्च। जिले में नशे से जुड़े सामानों की बिक्री पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा 163(2) के तहत रोलिंग पेपर, गोगो, स्मोकिंग कोन एवं पर्फेक्ट रोल जैसे उत्पादों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

यह प्रतिबंध पान दुकानों, किराना दुकानों, चाय स्टॉल, कैफे, रेस्टोरेंट सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों पर लागू होगा। आदेश पूरे कोंडागांव जिले में प्रभावी रहेगा।

प्रशासन के अनुसार यह निर्णय युवाओं एवं नाबालिगों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और उससे जुड़े अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से लिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 24 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


अन्य पोस्ट