कोण्डागांव

स्कूलों में कार्यालय समय में रील-वीडियो बनाने पर रोक
14-Feb-2026 11:30 PM
स्कूलों में कार्यालय समय में रील-वीडियो बनाने पर रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 14 फरवरी। सरकारी कार्य की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में शिक्षा विभाग कोण्डागांव ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव द्वारा जारी निर्देश में शासकीय कर्मचारियों को कार्यालय समय या शासकीय परिसर में सोशल मीडिया रील या वीडियो बनाने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

जारी निर्देश के अनुसार, हाल के दिनों में कुछ कर्मचारियों द्वारा कार्यालय परिसर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील और वीडियो बनाकर प्रसारित करने की जानकारी सामने आई थी, जो शासकीय सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध है और इससे कार्यालय की गरिमा एवं अनुशासन प्रभावित होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय या शासकीय परिसर में निजी सोशल मीडिया सामग्री का निर्माण या प्रसारण नहीं करेगा। साथ ही शासकीय वर्दी, दस्तावेज, कार्यालय सामग्री या परिसर का उपयोग निजी सोशल मीडिया गतिविधियों के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।

निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासन या विभाग की छवि प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि से पूर्णत: परहेज किया जाए। यदि कोई कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध शासकीय सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग की इस पहल को प्रशासनिक अनुशासन और कार्य संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल कार्यालयीन वातावरण की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि कर्मचारियों की कार्य के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।


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