कोण्डागांव

स्कूल बच्चों को दी कानूनी जानकारी
03-Sep-2024 10:38 PM
स्कूल बच्चों को दी कानूनी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंडागांव, 3 सितंबर। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव /चलित थाना केशकाल के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरण्डी में शिविर आयोजित किया गया।

 शिविर में रिटेनर अधिवक्ता मनीषा तिवारी ने बताया कि,यह प्राधिकरण इस बात का ध्यान रखता है कि आर्थिक परेशानी या कोई भी अन्य कारण न्याय मिलने की राह में बाधा न बन सके। आप इसके मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं, नियमों एवं विनियमों, मध्यस्थों, शुल्क संरचना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

अभिव्यक्ति ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की ओर से तैयार किया गया है. इस ऐप का उद्देश्य मुसीबत में फंसी महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरूद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कानून लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) लागू किया गया है।

 यह अधिनियम एवं संगत नियम 14 नवंबर, 2012 से पूरे देश में प्रभावी हुआ है। प्रदान करता है। और 21सितंबर को आगामी  नेशनल लोक अदालत से संबंधित विस्तार से जानकारी दी गई। और थाना प्रभारी श्रीमान विकास बघेल केशकाल के द्वारा, शिक्षकों एवं विधार्थीयो को संबोधित करते हुए बताया गया कि,साइबर अपराध क्या है?  गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला जैसे गैरकानूनी रूप से किसी की निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी मिटाना, उसका गलत इस्तेमाल करना, उसमें फेरबदल करना, ऑनलाइन बैंक खातों से पैसे चुराना आदि सम्मिलित हैं । व्हाट्सएप कॉलिंग अगर आपके पास अनजान व्यक्ति द्वारा आने पर मोबाइल का कैमरा छत पर करें या दूसरे दिशा में मोबाइल का कैमरा करके फोन रिसीव करें अपने फेस नहीं दिखाएं। क्योंकि कई बार अनजान व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपका फेस स्कैन कर लिया जाता है और आपका फेस के माध्यम से एडिटिंग के माध्यम से अश्लील तस्वीर बनाकर आपको ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं इसीलिए अनजान नंबर से सतर्क रहें ?।और अचानक से फोन ना उठाएं।

 किसी व्यक्ति की निजता के उल्लंघन से संबंधित है। किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में उसकी सहमति के बिना उसके निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना, कारावास से दंडनीय है,  और/दण्ड या जुर्माना लगाया जा सकता है। और यातायात नियमों से संबंधित भी विस्तृत जानकारी दी जैसे कि,

चलिए, आपको 5 जरूर यातायात नियम बताते हैं, जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए.

सीट बेल्ट पहनें ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाने को अपनी आदत में बैठा लीजिए. ...

ओवर स्पीडिंग ना करें ...

सही दिशा में चलें ... ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें ...

जुवेनाइल ड्राइविंग से बचें एवं बिना हेलमेट का गाड़ी ना चलायें , और शिक्षकों को भी बताया गया कि जब तक आप  घर स्कुली आते समय हेलमेट लगाकर नहीं आएंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे तो सबसे जरूरी बात है की सभी शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूल में हेलमेट लगाकर ही आए।

शिविर में हेड कांस्टेबल संजय बिसेन, विनोद मरकाम आरक्षक केशकाल, अहिलया यादव महिला आरक्षक केशकाल, पी एल वी अनिल कुमार मंडावी प्रबंध कार्यलय केशकाल उपस्थित रहे। 


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