खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

नाबालिग को लॉज में कमरा देने के मामले में कार्रवाई
21-Jan-2025 3:05 PM
नाबालिग को लॉज में कमरा देने के मामले में कार्रवाई

लॉज संचालन का लाईसेंस निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़-राजनांदगांव, 21 जनवरी।
नियम विरूद्ध नाबालिग बालिका को लॉज में कमरा देने के मामले में खैरागढ़ पुलिस ने लॉज मैनेजर के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की। साथ ही लॉज का संचालन लाईसेंस को निरस्त कराया गया। वहीं लॉज संचालक की भूमिका की जांच की जा रही है। 

मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ थाना क्षेत्र की प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके संरक्षण से नाबालिग बालिका को अज्ञात आरोपी  द्वारा वैध संरक्षण से बिना सूचना के बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 23/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। खैरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में मामला नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने से विवेचना के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के साथ नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद करने टीम गठित कर पता तलाश के लिए रवाना किया।

पता तलाश के दौरान तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर की सूचना पर तत्काल अपहृता बालिका को रेड़ चिल्ली लॉज के कमरा से आरोपी सागर जंघेल  निवासी भदेरा पैलीमेटा के कब्जे से बरामद किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध विधिवत कार्रवाई किया गया।  प्रकरण में एआर लॉज/ रेड चिल्ली लॉज के मैनेजर विनय चंदेल 21 साल साकिन कानीमेरा थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरूद्ध नाबालिग बालिका को अपने लॉज में बगैर परिजन के संदिग्ध रूप से नियम विरूद्ध कमरे देने पर लॉज मैनेजर विनय चंदेल को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रतिबंधित करने पृथक से धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत  कार्रवाई किया गया है। साथ ही लॉज संचालक नदीम मेमन निवासी खैरागढ़ के संलिप्तता के संबंध में विवेचना जारी है।प्रकरण में एआर लॉज/ रेड चिल्ली लॉज के संचालक एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार अपने लॉज में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करते पाए जाने एवं पूर्व में भी उक्त लॉज में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने से थाना खैरागढ़ द्वारा विधिसंगत कार्रवाई की गई थी, फिर भी लॉज संचालक द्वारा नियम विरूद्ध गतिविधिया लॉज में कराई जा रही है। 

जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी खैरागढ़ को प्रतिवेदन भेजा गया था। जिनके द्वारा एआर लॉज/रेड चिल्ली लॉज के संचालन में अनिमियता को देखते नगर पालिका द्वारा जारी दुकान स्थापना पंजीयन (गोमस्ता लायसेंस) को आगामी आदेश तक निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। 

खैरागढ़ पुलिस द्वारा प्रत्येक अवैध गतिविधियों का लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी होटल लॉज ढाबा संचालकों से नियमानुसार व्यवसाय संचालन कर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाने खैरागढ़ पुलिस द्वारा अपील किया गया। 


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