खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़,18 फरवरी। महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, पीडि़ता ने थाना खैरागढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 अक्टूबर 2024 को दोपहर लगभग एक बजे वह पानी भरने के लिए बोरिंग पर गई थी। इसी दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी खैरागढ़ ने उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ एवं बांह पकडक़र आपराधिक बल प्रयोग किया।
रिपोर्ट के आधार पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं 76 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।
मामले में समय-सीमा के भीतर साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के तहत दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
जिला केसीजी पुलिस ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है।


