खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
होटलों का निरीक्षण कर भेजे थे सैम्पल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 4 अगस्त। जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है।
कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने न्यायालय कलेक्टर खाद्य सुरक्षा में दो अलग—अलग प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 75 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायालय कलेक्टर खाद्य सुरक्षा से मिली जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेमीचंद पटेल ने 9 नवंबर 2023 को न्यू जनता होटल गंडई के संचालक मोहम्मद सरीक एवं मोहम्मद शफी और 28 अगस्त 2023 को मिलन स्वीट्स गंडई के संचालक राजकुमार के प्रतिष्ठान से विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ में से पेड़ा का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नमूना लिया गया।
उक्त नमूने को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। जिसकी जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने को अवमानक घोषित किया गया था।
उक्त अवमानक पाए गए खाद्य के प्रकरणों में नियमानुसार जांच पूर्ण कर न्यायालय कलेक्टर खाद्य सुरक्षा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा न्यायालय प्रकरणों की सुनवाई करते हुए न्यू जनता होटल गंडई के संचालक मोहम्मद सरीक एवं मोहम्मद शफी और को अवमानक स्तर खाद्य पदार्थ के विक्रय किये जाने का दोषी मानते हुए अधिनियम 2006 की धारा- 50,51,55,58 एवं 88 के तहत् 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह मिलन स्वीट्स गंडई के संचालक राजकुमार पर अमानक खाद्य सामाग्री विक्रय करने का दोषी ठहराते हुए 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।


