कवर्धा

गौर का शिकार, 5 आरोपी गिरफ्तार
20-Nov-2025 7:35 PM
 गौर का शिकार, 5 आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कवर्धा, 20 नवंबर। भोरमदेव अभ्यारण्य में वन विभाग की टीम ने अवैध शिकार के आरोप में पांच आरोपियों को  गिरफ्तार किया।

ज्ञात हो कि भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत चिल्फी परिक्षेत्र के संरक्षित कक्ष पी.एफ.-333 बहनाखोदरा में दो इंडियन बायसन/गौर के अवैध शिकार की घटना दर्ज की गई है। वन विभाग के अनुसार, आरोपियों पर विद्युत करंट का उपयोग कर वन्यप्राणियों का शिकार करने तथा मांस काटकर बांटने का आरोप है।

वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20771/12, दिनांक 18.11.2025 पंजीबद्ध किया गया।

वन अमले ने जांच और साक्ष्य संकलन के बाद पाँच व्यक्तियों—अन्तू बैगा, सखुराम बैगा, सोनेलाल  बैगा, कमलेश यादव तथा इन्दर बैगा को 19 नवंबर को गिरफ्तार किया।

 विभाग के अनुसार, आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और 14 दिनों के रिमांड के लिए आवेदन दिया गया है, ताकि मामले की आगे जांच की जा सके।

प्रकरण की जांच में अचानकमार टाइगर रिज़र्व लोरमी की डॉग स्क्वॉड टीम को भी शामिल किया गया। वन विभाग के अनुसार, टीम ने घटनास्थल पर जांच कर आवश्यक सुराग एकत्र किए। पुलिस विभाग का सहयोग भी कार्रवाई में लिया गया।

वनमंडलाधिकारी कवर्धा निखिल अग्रवाल के निर्देशन और भोरमदेव अभ्यारण्य के अधीक्षक के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। विभाग ने कहा है कि ऐसे मामलों में आगे भी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नजदीकी वन अमले को दें।


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