जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 2 अगस्त। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक विभाग के निर्देशानुसार कोटपा एक्ट 2003 के तहत जिले में कार्यवाही किया जा रहा है। कोटपा एक्ट 2003 तहत् किसी भी स्कूल के 100 गज के भीतर संचालित दुकाने जिसमें तम्बाकू उत्पाद विक्रय कर रहे हैं, उन पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
इसी कड़ी में विगत दिवस 31 जुलाई को दुलदुला विकासखण्ड अंतर्गत् संचालित शासकीय माध्यमिक शाला, दुलदुला, प्राइमरी स्कूल खुंटीटोली, हाई स्कूल, चरईडाण्ड, प्राइमरी स्कूल लोरो के 100 मीटर के भीतर स्थित दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें कोटपा एक्ट के तहत कुल 11 चालान 1 हजार 9 सौ की राशि प्राप्त की गई। इनमें विनय किराना एवं जनरल स्टोर, यादव किराना, अन्नया जनरल स्टोर, रामनारायन किराना दुकान दुलदुला, कुन्दन किराना दुकान, यादव किराना स्टोर खुंटीटोली, बलराम पान दुकान, अर्श जनरल स्टोर, तिर्की श्रृगांर दुकान, चरईडाण्ड, यादव किराना स्टोर, लोरो शामिल हैं। कार्रवाई में जिले के औषधि निरीक्षक योगेश परस्ते, मनीष कंवर एवं कोटपा एक्ट के नोडल, स्वास्थ्य विभाग उपस्थित थे।


