जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 7 जून। जशपुर पुलिस ने रेप के आरोप में माइक्रो फायनेंस कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक विवाहिता को शादी का झांसा देकर तीन साल तक शारीरिक शोषण करने और गर्भवती कर देने का आरोप है। पुलिस ने उसे कुनकुरी से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार थाना तपकरा क्षेत्रांतर्गत एक गांव की 29 वर्षीय विवाहिता ने 8 मई को चौकी करडेगा थाना तपकरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका मायका सीतापुर क्षेत्र में है, उसका विवाह चौकी करडेगा क्षेत्र के एक ग्राम के युवक से हुआ है। इसके पति की ओर से पूर्व से एक पुत्र है। वर्ष 2018 से यह महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी एवं समूह का संचालन कर रही थी।
इसी दौरान वर्ष 2021 में स्पंदना मायक्रो फायनेंस लोन कंपनी का मैनेजर आशीष कुमार पैंकरा इनके गांव आया और काम पड़ेगा, कहकर प्रार्थिया से उसका मोबाईल नंबर ले लिया और बातचीत होती थी। इसी दौरान मई 2022 में जब इसके घर में कोई नहीं था, उस दौरान आरोपी इसके पास आकर झांसा देकर जबरदस्ती रेप किया। तत्पश्चात् प्रार्थिया को आशीष अपने किराये के घर कुनकुरी ले जाकर 3 वर्ष तक पति-पत्नी के रूप में रखा। इस दौरान प्रार्थिया गर्भवती हो गई एवं आरोपी ने उससे शादी करने साफ इंकार कर दिया। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर चौकी करडेगा में धारा 64(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी मिलने पर आरोपी आशीष कुमार पैंकरा फरार हो गया था, पुलिस द्वारा लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी।
इस दौरान मुखबिर की सूचना पर उसके कुनकुरी क्षेत्र में मौजूद होने की जानकारी मिलने पर दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध करना स्वीकार किया है।
आरोपी आशीष कुमार पैंकरा बिरिमकेला थाना बतौली के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर उसे 5 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। महिला संबंधी अपराध में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।


