जशपुर

फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से देशी कट्टा अड़ाकर लूट
13-May-2023 7:57 PM
फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से देशी कट्टा अड़ाकर लूट

दो अलग-अलग प्रकरण में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जशपुरनगर, 13 मई। फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से देशी कट्टा अड़ाकर लूट करने के दो  अलग-अलग प्रकरण में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार पहला प्रकरण  इस प्रकार है- प्रार्थी घनेन्द्र जीत राम आरोहन फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड ब्रांच जशपुर के लोनधारकों से किस्त का पैसा वसूल करने हेतु 19 अक्टूबर 22 को जशपुर से चैनपुर झारखण्ड तरफ जाकर किस्त का रकम 67,300 रूपये वसूल कर शाम के समय मोटर सायकल में चैनपुर से जशपुर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में शाम करीब 6.45 बजे पीछा करते हुए भुडक़ेला शासकीय हाई स्कूल के पास आरोपीगण इबरार खान एवं उसका साथी असलम शेख प्रार्थी को आवाज देकर रोकने के बाद आरोपी इबरार खान अपने पास रख देशी कट्टा को प्रार्थी के सीने में अड़ा दिया और प्रार्थी के वसूली रकम 67,300 रूपये, दो मोबाइल एवं प्रार्थी के स्मार्ट घडी को लूट कर ले गये। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी के द्वारा थाना जशपुर में करने पर 19 अक्टूबर को अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध्र  धारा 379, 34 भा.द.वि. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

दूसरे प्रकरण में प्रार्थी दिलीप कुमार श्रीवास भारत फाइनेंस कंपनी ब्रांच जशपुर के लोन धारकों से किस्त का पैसा वसूल करने 29 नवंबर 22 को जशपुर से चैनपुर झारखण्ड तरफ जाकर किस्त का रकम 1,60,700 रूपये वसूल कर शाम के समय मोटर सायकल में चैनपुर से जशपुर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में शाम करीब 7 बजे पीडी पुलिया पास आरोपी इबरार खान, असलम शेख और रमजान मिंया प्रार्थी का पीछा करते हुये आकर प्रार्थी के मोटर सायकल को पीछे से लात मारकर गिरा दिये और प्रार्थी को पत्थर मारकर घायल करने के पश्चात उसके पास से एक बैग जिसमें किस्त वसूली का रकम 1,60,700 रूपये, एक  टेबलेट फोन, एक पावर बैंक को लूट कर ले गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जशपुर में 29 नवंबर 22 को अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 394 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

अज्ञात आरोपी की पतासाजी के लिए लूट हुई मोबाइल फोन के साइबर सेल के सहयोग से आई.एम.ई.आई. की सर्च समय-समय पर करने पर प्रार्थी के मोबाइल फोन पर किसी अन्य सिम कार्ड नंबर का इस्तेमाल होना पाये जाने पर उक्त नबंर का डिटेल निकलवाकर अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोबाइल को साईटागरटोली निवासी शेख अफजल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसे पुलिस द्वारा 11 मई को अभिरक्षा में लेकर बारीकी पूछताछ करने पर उक्त मोबाइल फोन को उसके रिश्ते का भांजा आरोपी इबरार खान एवं असलम शेख के द्वारा दिया जाना बताने पर इबरार खान एवं असलम शेख को अभिरक्षा में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई।

आरोपियों ने प्रार्थी से लूट की वारदात करना स्वीकार करते हुये बताया कि दोनों मिलकर अन्य सह आरोपी शेख अफजल से लूट करने के लिए देशी कट्टा और गोली मांगकर लिये थे और अक्टूबर 2022 में भुडकेला हाई स्कूल के पास आरोहन कंपनी का किस्त वसूल करने वाला आदमी से 67,300 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, एवं एक स्मार्ट घड़ी लूट किये थे।

 विवेचना क्रम में प्रकरण के मुख्य आरोपी इबरार खान के कब्जे से एक जिंदा कारतूस एवं लूट के 5700 रूपये नगद, असलम शेख के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एन.एस. पल्सर मोटर सायकल क्रमांक जे.एच.-07एच-3226 एवं लूट के 4300 रूपये नगद, आरोपी शेख अफजल के कब्जे से घटना में प्रयक्त देशी कट्टा एवं प्रार्थी का वीवो कंपनी का मोबाइल फोन,  आरोपी असलम शेख के द्वारा बिक्री किया गया वन प्लस मोबाइल फोन को अनिश अंसारी के कब्जे से जब्त किया गया है।

प्रकरण में विवेचना के दौरान देशी कट्टा अड़ा कर लूट की वारदात को अंजाम देना पाये जाने से मामले में धारा 379,34 भादवि को हटाकर धारा 392,397 भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है। प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी इबरार खान (20) झारखण्ड, असलम शेख (19) झारखण्ड,  शेख अफजल (25) जशपुर को  12 मई को  गिरफ्तार कर आरोपियों का प्रार्थी से पहचान कार्यवाही कराने पश्चात न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

अपराध क्रमांक 407/022 धारा 394 भादवि की विवेचना दौरान प्रकरण के मुख्य आरोपी  इबरार खान के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सी.जी.-14 एम.एम.-3843, लूटे गये प्रार्थी का रियल मी कंपनी का पावर बैंक,  रमजान मिया के कब्जे से लूट किये गये प्रार्थी का  टेबलेट फोन को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है।

प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर आरोपी इबरार खान, असलम शेख, रमजान मियां को 12 मई को गिरफ्तार कर प्रार्थी से आरोपियों का पहचान कराने पश्चात न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।


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