जशपुर
कलेक्टर ने खदान बंद करने के दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 16 फरवरी। पत्थर खदान में ब्लास्टिंग के नियमों को ताक में रखकर कराए गए विस्फोट से एक बालिका की मौत हो गई। मामला जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम जोकारी की है।
बुधवार की दोपहर जोकारी स्थित खसरा नंबर 401/1 में स्थित अभय कुमार सोनी के नाम से आवंटित पत्थर खदान में ब्लास्टिंग हुई, जिससे एक पत्थर बालिका को लगने से मौके पर मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही कुनकुरी विधायक यूडी मिंज और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को संभालने का काम किया। घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम कर खदान को बंद करने की मांग की है।
इस संबंध में एसएसपी जशपुर डी. रविशंकर का कहना है कि अंबिकापुर से एफएसएल की आकर जांच कर रही है। जिला पुलिस की ओर से खदान संचालक को नोटिस तामिल कर लापरवाही को लेकर जांच की जाएगी। और अपराध दर्ज किया जाएगा।
खदान संचालक अभय सोनी का कहना है कि दु:खद दुर्घटना हुई है। जिला प्रशासन की जांच चल रही है। हम हरसंभव सहयोग करेंगे।
कुनकुरी विधायक यूडी मिंज का कहना है कि जनता की हर मांगे पूरी होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व की सरकार की ओर से आवंटित खदान में हुई घटना को लेकर सरकार संवेदनशील है और तत्काल मदद पहुंचाई जा रही है।
गंभीर हादसा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम जोकारी स्थित खन. 401/1 रकबा 4,000 हे. क्षेत्र पर साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा को छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-51 के उप नियम-29 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए पट्टा क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए बंद किया है। कलेक्टर ने अभय कुमार सोनी के पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-51 के उप नियम-29 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए पट्टा क्षेत्र में सभी उत्खनन संक्रियाओं को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए बंद किया है।
10 लाख मुआवजा की घोषणा
कुनकुरी मयाली के पास पत्थर खदान में हुई ब्लास्टिंग को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और संबंधित दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित परिवार को जिला प्रशासन हर संभव सहायता करेगा। प्रभावित परिवार के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दी जाएगी। कलेक्टर ने खदान को सील करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच समिति भी गठित किया गया है।
नियमों का किया गया उल्लंघन-विभाग
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुनकुरी तहसील के ग्राम पंचायत जोकारी के ग्राम जोकारी स्थित ख.नं. 401/1 रकबा 4.000 हे. क्षेत्र पर साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा अभय कुमार सोनी के नाम से अवधि 07 जुलाई 1997 से 08 जुलाई 2029 तक स्वीकृत है। जिसमें उनके द्वारा खनिज पत्थर उत्खनन कार्य के दौरान ब्लॉस्टिंग कराया गया। खदान में ब्लास्टिंग किये जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधित सूचना प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 51 में उल्लेखित उत्खनिपट्टा के निबंधन एवं शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा रहा है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जशपुर के पत्र क्रमांक-जशपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023 के द्वारा जारी नोटिस का भी आपके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जांच टीम गठित
कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने पत्थर उत्खनन के दौरान ब्लॉस्टिंग किए जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधी घटना के जांच हेतु अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच दल गठित की है। जांच दल में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), कुनकुरी, खान सुरक्षा निदेशक रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण, मण्डल, रायगढ़ तहसीलदार कुनकुरी और खनिज अधिकारी, जशपुर सदस्य के रूप में शामिल है। ब्लॉस्टिंग किए जाने से खदान के समीप एक बालिका की दुर्घटना में मृत्यु होने संबंधित सूचना प्राप्त होने पर उक्त घटना की जांच के लिए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की जांच दल गठित की है। उन्होंने घटना के संबंध में जांच कर स्पष्ट अभिमत के साथ जांच प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।


