जशपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 12 सितंबर। मां को दुधमुंहे बच्चे की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला ने पारिवारिक विवाद में गुस्से में आकर बच्चे की हत्या कर उसे नाले में फेंक दिया और शौच के दौरान गिरकर मौत होने की कहानी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने सुनवाई करते हुए आरोपी सुधा कुजूर (20 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी सुधा कुजूर ने 7 सितंबर की सुबह 10 बजे पति एवं अन्य सदस्यों से पारिवारिक कलह होने पर नाराज होकर ग्राम सारूडीह स्थित पनचक्की नाला (सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत) के पास आकर गुस्से में अपने 8 माह के पुत्र की हत्या कर दी तथा उसके शव को नाला में गमछा सहित फेंक दी, उसके बाद अपने मायके जाकर अपने पुत्र को शौच कराते समय फिसलकर नाला में गिर जाना बताई।
थाना जशपुर द्वारा मर्ग कायम कर शव पंचनामा के बाद पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में चोट लगने से एवं हड्डी में फे्रक्चर होने का कारण बताया तथा मौत पानी में डूबने से पहले ही हो जाना बताया। उक्त रिपोर्ट पर थाना जशपुर में धारा 302, 201 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर आरोपिया सुधा कुजूर को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
के.पी. सिंह भदौरिया अपर सत्र न्यायाधीश जशपुर के द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 का आरोप सिद्धदोष ठहराते हुए धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर छ: माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 201 में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड नहीं दिये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।
उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से एस.के.सोनी लोक अभियोजक रहे एवं अभियुक्त की ओर से रामप्रकाश पाण्डेय अधिवक्ता रहे।


