जशपुर

महिला अपराध और पाक्सो एक्ट की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला
26-Aug-2022 2:53 PM
महिला अपराध और पाक्सो एक्ट की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 26 अगस्त।
महिला अपराध और पाक्सो एक्ट से जुड़े हुए मामलों की जांच और ठोस सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए पुलिस विभाग ने जांच अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेश राज ने जांच अधिकारियों को इन मामलों की तकनीकि पहलुओं की जानकारी दी।

एसपी डी रविशंकर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत पंजिबद्व किए जाने वाले अपराधों की चार्ज शीट 60 दिन के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही विभागिय वेबसाइट के माध्यम से केन्द्र सरकार भी इन मामलों में की जा रही कार्रवाई की निगरानी करती है। उन्होनें बताया कि समय सीमा में काम करने के बाद भी जांच अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि चार्जशीट कानून के अनुसार तकनीक रूप से मजबूत रहे और आरोपित के खिलाफ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेश राज ने अधिकारियों को कानून की बारिकियों की जानकारी दी। इस दौरान कार्यशाला में शामिल अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके शंका का भी उन्होनें विस्तार से समाधान करते हुए सचिव महेश राज ने बताया कि पाक्सो एक्ट से जुड़े हुए अपराध की जांच में सबसे पहले पीडि़त के उम्र की पुष्टि,जन्म संबंधी दस्तावेज लेकर अवश्य कर लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होनें बताया कि जब भी इस तरह के मामले की जांच कोई भी पुलिस अधिकारी करता है तो उसे इस बात को विशेष तरह से याद रखना चाहिए वह मामले में एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं,बल्कि समिति के सदस्य के रूप में संबंधितों का बयान दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान जांच अधिकारी को सर्वोच्च और उच्च न्यायालय व शासन द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन का पालन अवश्य करना चाहिए। इस कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक उमेश कश्यप,एसडीओपी आरएस परिहार,मनीष कुंवर के साथ जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारी,उप निरीक्षक,सहायक उपनिरीक्षक शामिल थे।
 


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