जशपुर

डीईओ कार्यालय में शराब पीते कैमरे में 6 कर्मी कैद, सभी निलंबित
18-Jul-2022 8:22 PM
डीईओ कार्यालय में शराब पीते कैमरे में 6 कर्मी कैद, सभी निलंबित

कमिश्नर ने डीईओ को दिया शोकॉज नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 18 जुलाई।
डीईओ कार्यालय में शराब पीते कैमरे में 6 कर्मचारी कैद हुए थे, इन 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं कमिश्नर ने डीईओ को नोटिस जारी किया है।

मामला 8 जुलाई शुक्रवार रात 10.30 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाखा कक्ष में नरेंद्र कुमार भगत सहायक ग्रेड -02, रवि कुमार भगत सहायक ग्रेड -02, संजीत बरवा सहायक ग्रेड- 03, निर्मल कुमार भगत वाहन चालक, शिवनाथ राम चौकीदार एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सिंटोगा सामूहिक रूप से शराब पी रहे थे।

कलेक्टर रितेश अग्रवाल के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद ने जिला शिक्षा कार्यालय में सामूहिक रूप से मद्यपान का सेवन करने वाले 6 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबित होने वाले कर्मचारियों में जिला शिक्षा अधिकारी का चालक भी शामिल है।

डीईओ को नोटिस
सरगुजा संभाग आयुक्त ने जशपुर जिले की लचर व्यवस्था को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जे.के. प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संभागायुक्त ने डीईओ जे.के. प्रसाद को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

संभागायुक्त ने जारी नोटिस में कहा-आप एक जिम्मेदार पद पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 9.7.2022 को निजी न्यूज चैनल में प्रसारित वीडियो न्यूज अनुसार आपके जिला शिक्षा कार्यालय जशपुर के कार्यालयीन कक्ष में नरेंद्र भगत सहा. ग्रेड- 02, रवि भगत सहा. ग्रेड-2,संजीव बरवा सहा. ग्रेड 03, निर्मल भगत, वाहन चालक शिवनाथ राम, चौकीदार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सिटोंगा विकासखण्ड जशपुर द्वारा सामूहिक मद्वपान का सेवन किया जाकर छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 3 का उल्लंघन किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस तरह का कृत्य यह स्पष्ट करता है, कि कार्यालय प्रमुख का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं है। जहाँ पर अधिकारी का खौफ रहता है, वहाँ कोई / कर्मचारी अनुशासनहीनता या दुष्कृत नहीं करता। स्पष्ट होता है, कि आपका अपने कार्यालय के कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अपके मुख्यालय में रहते हुए, अनैतिक कार्य (मद्यपान) कैसे किया गया ?

आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्यों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक है। जो छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव कारण स्पष्ट करें? क्यों न छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाए।


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