अंतरराष्ट्रीय
न्यूयॉर्क, 20 अप्रैल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात शुल्कों को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद इन शुल्कों की वापसी (रिफंड) के लिए दावा दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है।
'अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी)' के अनुसार, आयातक और उनके एजेंट सोमवार सुबह आठ बजे से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिफंड का दावा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उन कंपनियों के लिए है, जिन्होंने पहले शुल्क के रूप में भुगतान किया था।
सीबीपी ने बताया कि स्वीकृत दावों पर रिफंड जारी होने में 60 से 90 दिन का समय लग सकता है। प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, जिसमें पहले हाल के भुगतान शामिल होंगे।
इस निर्णय के बाद कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है, हालांकि यह प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी।
न्यायालय ने माना था कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए आयात शुल्क लगाए थे, जिससे अमेरिकी संसद के कर निर्धारण अधिकार का उल्लंघन हुआ।
सीबीपी के अनुसार, लगभग 3,30,000 आयातकों ने करीब 166 अरब डॉलर के शुल्क का भुगतान किया था। इनमें से कुछ ही मामलों को फिलहाल रिफंड प्रक्रिया के पहले चरण में शामिल किया गया है। (एपी)


