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अमेरिका: अवैध प्रवासी बच्चों को 18 साल का होने पर वयस्क केंद्र में भेजने के आदेश पर अदालत की रोक
05-Oct-2025 11:41 AM
अमेरिका: अवैध प्रवासी बच्चों को 18 साल का होने पर वयस्क केंद्र में भेजने के आदेश पर अदालत की रोक

अटलांटा, 5 अक्टूबर। अवैध रूप से अमेरिका में आए बच्चों के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर उन्हें वयस्कों के लिए बने हिरासत केंद्रों में स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की नयी नीति पर एक संघीय न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

वकीलों के अनुसार, यह स्थानांतरण इस सप्ताहांत होने वाला था।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश रूडोल्फ कोंट्रेरास ने शनिवार को अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग (आईसीई) के लिए एक अस्थायी आदेश जारी करते हुए कहा कि वह अकेले एवं बिना अनुमति के देश में आए किसी भी बच्चे को वयस्क होने के बाद आईसीई वयस्क हिरासत केंद्रों में न रखे।

वाशिंगटन डीसी के न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह की स्वचालित हिरासत 2021 में जारी किए गए उनके उस अदालती आदेश का उल्लंघन है जिसमें इस चलन पर रोक लगाई गई थी।

आईसीई और अमेरिकी गृह मंत्रालय ने इस मामले में प्रतिक्रिया मांगने संबंधी ईमेल का तत्काल जवाब नहीं दिया।

एसोसिएटेड प्रेस ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी 14 साल और उससे ज्यादा उम्र के प्रवासी बच्चों को स्वेच्छा से अपने देश लौटने के लिए 2,500 अमेरिकी डॉलर की पेशकश कर रहे हैं। पिछले महीने एक अन्य संघीय न्यायाधीश ने अकेले अमेरिका आए ग्वाटेमाला के प्रवासी बच्चों को तुरंत उनके देश वापस भेजने के प्रयासों पर रोक लगा दी थी। (एपी)


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