अंतरराष्ट्रीय

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बजट मेगा-बिल ने एक बड़ी बाधा पार कर ली है और यह क़ानून बनने के एक क़दम और क़रीब आ गया है.
वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक मंगलवार को सीनेट में उपराष्ट्रपति के निर्णायक वोट से पारित हो गया है और बुधवार को प्रतिनिधि सभा में इस पर विचार किया जाएगा.
यह विधेयक उन बड़े टैक्स कटौतियों को स्थायी कर देगा जो राष्ट्रपति ट्रंप के पहली बार पदभार ग्रहण करने के समय अस्थायी रूप से लागू किए थे.
इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, रक्षा और ऊर्जा उत्पादन के लिए व्यय में बढ़ोतरी करेगा. राजस्व में होने वाली हानि की भरपाई के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों के खर्च में कटौती करने पर विचार किया है.
इसमें निम्न आय वाले अमेरिकियों के लिए खाद्य सब्सिडी और स्वास्थ्य बीमा कवरेज शामिल हैं.
सामाजिक सुरक्षा कर
ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक सुरक्षा आय पर कर समाप्त करने की शपथ ली थी. यह रिटायरमेंट की उम्र में अमेरिकी और विकलांग लोगों के लिए मासिक भुगतान है. ट्रंप ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए लोगों के लिए मानक कटौती चार हजार डॉलर कर दी है. यह कटौती 2025 से 2028 तक लागू रहेगी.
मेडिकेड: स्वास्थ्य बीमा कवरेज
इसके अंतर्गत अब उन युवाओं को हर महीने कम से कम 80 घंटे काम करने होंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं और वह विकलांग नहीं हैं. इसके साथ ही हर छह महीने में आय और निवास का सत्यापन कराते हुए मेडिकेड के लिए नामांकन करना होगा. मेडिकेड में कार्य की आवश्यकता को सबसे कठोर कदम बताया जा रहा है. इसके कारण बड़ी संख्या में अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कवरेज से वंचित हो सकते हैं.
कर कटौती सीमा
इस समय संघीय करों में कटौती की सीमा दस हज़ार डॉलर है. विधेयक में इसे बढ़ाकर 40 हज़ार कर दिया गया है लेकिन पांच साल बाद फिर से 10 हज़ार डॉलर हो जाएगा.
खाद्य सहायता
सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन असिस्टेंस प्रोग्राम का उपयोग निम्न आय वाले चार करोड़ अमेरिकी करते हैं. संघीय सरकार उन राज्यों को पूरा पैसा देगी, जिनके भुगतान में छह प्रतिशत से कम की गड़बड़ी है लेकिन अधिक गड़बड़ी वाले राज्यों को इस कार्यक्रम के लिए पांच से 15 फ़ीसदी तक भुगतान करना होगा. यह बदलाव 2028 से लागू किया जाएगा. इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनका कोई परिवार नहीं है.
ओवर टाइम और टिप पर कर नहीं
ट्रंप ने चुनावी वादे के अनुसार, टिप और ओवर टाइम पर टैक्स को कोई प्रावधान नहीं किया है. एकल व्यक्तियों के लिए डेढ़ लाख डॉलर और संयुक्त रूप से तीन लाख डॉलर तक की सीमा निर्धारित की गई है.
स्वच्छ ऊर्जा कर में कटौती
इस बिल में स्वच्छ ऊर्जा कर छूट का प्रस्ताव है. इसके अंतर्गत इस साल निर्माण शुरू करने वाली कंपनियां 100 फ़ीसदी कर छूट के लिए पात्र हो सकती हैं. यदि वे 2026 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 60% और वह 2027 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 20% हो जाती है. 2028 में यह छूट समाप्त हो जाएगी. (bbc.com/hindi)