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इमरान ख़ान को तोशाखाना मामले में हुई सज़ा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक
29-Aug-2023 7:49 PM
इमरान ख़ान को तोशाखाना मामले में हुई सज़ा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक

fb/Imran


इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की सज़ा पर मंगलवार को रोक लगाई है.

ये रोक तोशाखाना मामले में लगाई गई है.

बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफ़री के मुताबिक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

इमरान ख़ान को पांच अगस्त को तोशाखाना मामले में दोषी करार देते हुए ट्रायल कोर्ट ने तीन साल की सज़ा सुनाई थी.

अदालत के आदेश के फ़ौरन बाद इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया था.

इमरान ख़ान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को विदेशी नेताओं से मिले तोहफ़े को बेचने से हुई आमदनी की जानकारी नहीं दी.

फिलहाल वो अटक जेल में बंद हैं. हालांकि, ये भी आशंका जताई जा रही है कि इमरान ख़ान को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनपर कई और मामले भी हैं.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका देकर पूर्व पीएम को सभी मामलों में ज़मानत देने की मांग की है. ताकि उन्हें किसी और मामले में गिरफ़्तार न किया जाए. हालांकि इस याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है. (bbc.com/hindi)


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