गरियाबंद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मैनपुर, 23 मार्च। विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (संशोधन) पारित होने पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया।
श्री चंद्राकर ने कहा इस विधेयक का उद्देश्य लालच, छल-कपट या जबरन होने वाले धर्मांतरण पर कठोर रोक लगाना है जिसे राज्य की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है सख्त कानून: नए विधेयक के तहत अवैध धर्मांतरण (बलपूर्वक या प्रलोभन से) करने पर 7 से 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
जिला महामंत्री आशीष शर्मा भाजपा जिला मंत्री सुरेंद्र सोनटेके अजय रोहरा पारस ठाकुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुरु नारायण तिवारी जिला मडिया प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा मोहन सिंह कुशवाह और अन्य समाज प्रमुखों ने इस फैसले के लिए सीएम साय का धन्यवाद किया, क्योंकि यह कानून आदिवासी और कमजोर वर्गों की आस्था की रक्षा करेगा।
पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने इसे ‘घर वापसी’ के समर्थक और भाजपा नेता स्व. दिलीप सिंह जूदेव के मिशन को आगे बढ़ाने वाला बताया गया है, जो छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून डिजिटल माध्यमों से होने वाले अवैध धर्मांतरण को भी अपराध की श्रेणी में लाएगा नए कानून में सजा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं, साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय और अभियोजन की व्यवस्था की जाएगी। सयह विधेयक राज्य में लंबे समय से चल रही जबरन धर्मांतरण की शिकायतों के बाद भाजपा सरकार द्वारा लाया गया है ।


