गरियाबंद

गरियाबंद, 11 अप्रैल। जिले के सभी गांवों में 14 अप्रैल को ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ग्रामसभा में लिए गये निर्णयों का अधिकतम 15 मिनट का वीडियो ग्राम सभा निर्णय मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाएगा। साथ ही ग्राम सभा के गतिविधियों को वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने सभी एसडीएम एवं कार्यपालन अधिकारियों को करने पंचायतवार प्रत्येक ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए समय सारणी निर्धारित करने एवं स्थानीय अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है।
14 अप्रैल को आयोजित होने वाले ग्रामसभा में ग्रामसभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा की जाएगी एवं पिछली छमाही मे विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गए रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी।
मौसमी बीमारियों से बचाव एवं निवारण की जानकारी एवं उससे निपटने के लिए लोगों के जागरूक किया जाएगा ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी - कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा हिसाब लेना अथवा बकाया राशि उनके नामों का वाचन किया जायेगा।
ग्रामसभा में जिले के समस्त सडक़ों पर मवेशियों के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सडक़ों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा की जायेगी। आमजनों में जागरूकता बढ़ाने एवं अपने मवेशियों को सडक़ों पर खुले नहीं छोडऩे का संकल्प पारित कराया जायेगा। साथ ही सडक़ों पर खुला छोड़े जाने पर छ.ग. पंचायत अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत् जुर्माना अधिरोपित करने के बारे में बताया जायेगा। गर्मी के मौसम के संबंध में जल संकट के संबंध में 15वें वित्त एवं मनरेगा से समन्वय करते हुए उचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा, ग्राम पंचायतों में नलजल मित्र का चिन्हांकन एवं पोषण पखवाड़ा थीम के अनुसार पोषण के संबंध में चर्चा की जायेगी।