गरियाबंद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 1 मार्च। क्षेत्र में सडक़ हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार नवापारा से लगे ग्राम कुर्रा में स्थित पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने खून से लथपथ युवक को नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान इंदल कुमार साहू के रूप में की गई। वह फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रीपार का रहने वाला था।बताया गया कि 26 फरवरी को इंदल साहू अपनी बाइक से ग्राम हसदा बारात में शामिल होने गया था। रात करीब 7.30 बजे वापस घर लौट रहा था। वह ग्राम कुर्रा के पारख पेट्रोल पंप के पास पहुंचा कि उसकी बाइक तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाने से अनियंत्रित होकर गिर गया। इंदल के सिर पर गंभीर चोट लगी और खून से लथपथ सडक़ पर बेहोश हो गया।
जब डायल 112 की टीम उसे नवापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंची, तो डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। गुरुवार को सुबह परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
वन अग्नि की सूचना के लिए टोल फ्र ी नंबर जारी
रायगढ़, 1 मार्च। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल द्वारा वन अग्नि घटना को रोकने हेतु वनक्षेत्रों में घटने वाली अग्नि घटनाओं की सूचना के लिए 24-7 टोल फ्री नम्बर 18002332631 जारी किया गया है। जिससे कि समय पर अग्नि घटनाओं के संबंध में जानकारी मिल सके एवं वनों को अग्नि से बचाया जा सकें। अग्नि सीजन में जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होती है, रायगढ़ वनमण्डल घने जंगल से घिरा हुआ है। वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए वनोपज संग्रहण जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। ग्रामीण वनोपज संग्रह के लिए पेड़ों के नीचे आग लगाते हैं। इसी तरह दावानल के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं घटित होती है।
वनमण्डाधिकारी रायगढ़ ने जनसामान्य को सूचित करते हुए जंगलों को आग से बचाने हेतु एडवाईजरी जारी किया है। उन्होंने कहा कि जंगल के गुजरते समय बीड़ी, सिगरेट के जलते टुकड़े न फेकें। वनोपज संग्रहण के लिये पेड़ के नीचे आग न लगाएं। जंगल के भीतर आग लगाकर न छोड़ें। वन के आसपास खेतों में आग न लगाएं।
वनों को अग्नि से बचाव हेतु परिक्षेत्र अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ परिक्षेत्र सहायक एवं परिसर रक्षकों के साथ समिति सदस्यों को ग्रामीणों के बीच वनों की अग्नि से सुरक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। जिससे वनों में घटित होने वाले अग्नि दुर्घटना को कम किया जा सकें।
वनों की अग्नि सुरक्षा हेतु फायर वाचर नियुक्त किये गये हैं। जिन्हें मौके पर उपस्थित रहकर अग्नि घटना की नियमित जांच करने निर्देशित किया गया है। आग लगने के मामले को भारतीय वन अधिनियम 1972 व वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यदि आग लगाते पकड़े जाने पर उक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।