गरियाबंद

नवागांव (ल) का सरपंच निलंबित
नवापारा-राजिम, 18 सितंबर। अभनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नवागांव (ल) के सरपंच भागवत साहू को सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में अभनपुर अनुविभागीय अधिकारी रवि सिंह ने आदेश जारी किया है। भागवत साहू पर आबादी पट्टा वितरण में अनियमितताएं का आरोप लगा है।
अभनपुर एसडीएम द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि सरपंच भागवत साहू द्वारा आबादी भूमि का पट्टा वितरण के पूर्व राजस्व अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि का लेआउट (अभिन्यास) अनुमोदन नहीं कराया गया और एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों को पट्टा वितरण किया गया है, जो भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 अंतर्गत उल्लेखित नियम आबादी स्थानों के निराकरण (निपटारे) में वर्णित प्राथमिकता क्रम के संबंध में कोई निराकरण नहीं किया गया। साथ ही नियम अनुसार उदघोषणा का प्रकाशन नहीं किया गया, लोगों से आपत्ति आहूत भी नहीं की गई। जिसके कारण गांव के लोगों द्वारा शिकायत की गई। एसडीएम ने नायब तहसीलदार से मिले प्रतिवेदन के बाद यह आदेश जारी किया है। वहीं मामले में न्यायालय द्वारा सरपंच साहू को दोषी पाए जाने से छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 की उपधारा 01 के प्रावधानों के तहत आगामी आदेश तक सरपंच पद से निलंबित किया गया है।