दुर्ग

वाहन चालकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू
05-Jan-2021 1:31 PM
 वाहन चालकों के लिए जागरूकता अभियान शुरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 4 जनवरी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 3 जनवरी को राजेन्द्र प्रसाद चौक में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। प्रथम दिन दो पहिया वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

 जागरूकता कार्यक्रम में लोकेश पटले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग ने उपस्थित होकर जनमानस को मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का अर्थदण्ड, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये, दो पहिये पर 2 से अधिक सवारी बैठाये जाने पर 2000 रुपये और 3 महीने के लिए गाड़ी जब्त, लिमिट स्पीड से तेज गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये, बिना लायसेंस के वाहन के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये एवं एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत नियमों के विरूद्ध वाहन चालन का कार्य करते हुए पाये गये हैं उन्हें बंधपत्र भरवाया जाकर चेतावनी दी गई कि वह वाहन का चालन नियमों के विरूद्ध न करें अन्यथा वे कानून की परिधि में दण्डनीय अपराध माना जाएगा। यह जागरूकता अभियान 10 जनवरी तक लगातार चलाया जाएगा।
 


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