दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 5 जून। नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना एवं महिला समृद्वि बाजार योजना दुकान अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर हितग्राहियों के लिए योजनावार रिक्त दुकानों का आबंटन संवर्गवार लाटरी द्वारा किरायेदारी पर आबंटन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना अंतर्गत राधिका नगर 02, मदर टेरेसा नगर 01, जवाहर नगर एम.आर. 9 में 04, गौतम नगर 05, कुरूद 01, घासीदास नगर (10 दुकान) 01, जवाहर नगर कालोनी 01, अर्जुन नगर 04, दीनदयाल पुरम 07 एवं खुर्सीपार गेट 07 दुकान सम्मिलित है। इसी प्रकार महिला समृद्वि बाजार योजना अंतर्गत जवाहन नगर 05 एवं बसंत विहार 01 दुकान को शामिल किया गया है।
दुकान आबंटन हेतु आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पासपोर्ट साईज फोटो, मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड, छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (स्कूल की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र), परिवार का आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा प्रमाणित), शपथ पत्र निगम क्षेत्र में अन्य स्थान पर गुमटी/चबुतरा/दुकान/मकान/भू-खण्ड आबंटन मेरे नाम से एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर आबंटित नहीं होने का संलग्न कर जमा करना होगा।


