दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 27 अप्रैल। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के भीतर कर जमा नहीं करने वाले करदाताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में करदाताओं के पास पेनाल्टी से बचने के लिए केवल 3 दिन का समय शेष है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 1 मई के बाद पूर्व वर्षों का संपत्तिकर जमा करने पर 17 प्रतिशत तक सरचार्ज अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। इसके साथ ही लंबे समय से बकाया रखने वाले करदाताओं के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई, कुर्की एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
करदाताओं की सुविधा एवं अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने हेतु निगम के सभी टैक्स काउंटर शनिवार एवं रविवार को भी खुले रहेंगे। साथ ही बकायादारों से कर वसूली के लिए घर-घर अभियान तेज कर दिया गया है। नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से कर भुगतान के लिए भी लगातार प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे समय रहते अपना दायित्व पूरा कर सकें। आयुक्त सुमित अग्रवाल ने राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शेष बचे दिनों में पूरी सक्रियता, गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ वसूली कार्य किया जाए। किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम समस्त करदाताओं से अपील करता है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और तुरंत अपना बकाया संपत्तिकर जमा करें। समय रहते कर भुगतान कर शासकीय छूट का लाभ उठाएं एवं 17फीसदी सरचार्ज जैसे अतिरिक्त आर्थिक भार से बचें।


