दुर्ग
दुर्ग, 18 फरवरी। पत्नी के साथ दहेज के लिए मारपीट करने वाले पति द्वारा न्यायालय में लगाए गए अग्रिम जमानत आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने पाया कि प्रार्थिया के साथ दहेज की मांग करते हुए आवेदक रायपुर निवासी डॉक्टर सरफराज अहमद खान, उसकी मां एवं बहन द्वारा शारीरिक शोषण करते हुए मारपीट की गई है, जो कि न्यायोचित नहीं है। आवेदक पति डॉक्टर सरफराज खान द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाए गए आवेदक को खारिज किया जाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी।सूरज शर्मा ने बताया कि प्रार्थिया भिलाई निवासी नसरीन फातिमा ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका विवाह डॉक्टर सरफराज के साथ 16 जून 2025 को हुआ था। इसके बाद से पति, सास एवं ननंद के द्वारा उसे प्रताडि़त करते हुए मारपीट किया जाने लगा था। महिला थाना में शिकायत के बाद उसके पति आवेदक डॉक्टर सरफराज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन लगाते हुए कहा था कि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसकी समाज में इज्जत है। उसके द्वारा इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है। उस पर लगाया गया इल्जाम झूठा है।


