दुर्ग
दुर्ग, 16 जनवरी। जमीन की बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मामले में न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34, 416, 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी बालकृष्ण स्वर्णकार निवासी गया नगर वार्ड नंबर 4 ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त राजू लाल निवासी कन्हैया पुरी चौक कसारीडीह थाना पद्मनाभपुर ने अपनी स्वामित्व की भूमि 2500 वर्ग फीट को 6 लाख रुपए में प्रार्थी को बेचने का सौदा किया था। नोटरी के समक्ष गवाहों की उपस्थिति में विधिवत इकरारनामा निष्पादित किया गया था।
इस दौरान आरोपी को 2 लाख रुपए बयाना राशि प्रदान की गई थी। बाद में शेष राशि चार लाख रुपए बैंक चेक के माध्यम से दे दिए गए थे। आरोपी ने भूमि की रजिस्ट्री परिवादी के पक्ष में नहीं कराई। जब परिवादी ने पंजीयन करने का प्रयास किया तब अभियुक्त ने उप पंजीयक कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराते हुए कह दिया कि भूमि विक्रय नहीं बल्कि गिरवी रखी गई थी, जिसके कारण रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। न्यायालय में परिवाद पेश करने व अवलोकन के बाद यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा कपट पूर्वक एवं बेईमानी से 6 लाख रुपए प्राप्त कर भूमि विक्रय नहीं की गई थी जो कि धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।


