दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 नवंबर। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। निगम ने भवन एवं भूमि स्वामियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई करदाता अपनी संपत्ति का विवरण स्व-विवरणी में गलत या कम दिखाता है, तो उस पर अंतर राशि का 5 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा।
निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस नियम का उद्देश्य करदाताओं पर बोझ डालना नहीं, बल्कि शहर में एक सही और निष्पक्ष कर व्यवस्था स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले किसी भी करदाता को पेनल्टी माफ़ करने का अधिकार निगम के पास भी नहीं रहेगा, इसलिए सभी संपत्ति स्वामी सही जानकारी देना सुनिश्चित करें।
कमिश्नर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान 30 नवंबर तक करने पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। करदाता समय पर भुगतान कर इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं। निरीक्षण के दौरान यदि किसी संपत्ति में वास्तविकता से कम आंकड़े प्रस्तुत किए गए पाए गए, तो निगम सीधे 5 गुना पेनल्टी लागू करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्व-विवरणी भरने एवं बिना अधिभार के कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित है। आयुक्त ने कहा कि नगर निगम शहर के विकास के लिए कर संग्रहण को पारदर्शी और तथ्यात्मक बनाना चाहता है। गलत स्व-विवरणी देना नियमों का उल्लंघन है और इससे राजस्व की हानि होती है। सभी नागरिक सटीक जानकारी दें ताकि अनावश्यक कार्रवाई न करनी पड़े। उन्होंने आगे कहा कि करदाता समय पर कर जमा करें और 30 नवंबर तक एकमुश्त भुगतान कर 2 प्रतिशत की छूट का लाभ ज़रूर उठाएँ। निगम जनहित में कार्य कर रहा है और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं।


