दुर्ग
संपत्ति का गलत स्व-विवरणी भरने पर 5 गुना पेनाल्टी
27-Nov-2025 9:48 PM
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भिलाई नगर, 27 नवंबर। नगर पालिक निगम भिलाई ने भवन और भूमि स्वामियों को संपत्तिकर की सही जानकारी भरने कहा गया है। यदि किसी करदाता ने अपने संपत्तिकर स्व-विवरणी गलत दर्ज किया है, तो उस पर 5 गुना पेनाल्टी लगाया जायेगा। पेनाल्टी माफ करने का अधिकार निगम आयुक्त के पास भी नहीं होगा।
आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये संपत्तिकर का एकमुश्त भुगतान 30 नवम्बर 2025 तक करने पर 2 प्रतिशत का छूट दिया जाएगा। संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति की सही जानकारी विवरणी में दर्ज करें। यदि क्षेत्रफल कम दिखाया गया और निरीक्षण में गड़बड़ी मिली तो अंतर की राशि का 5 गुना के बराबर पेनाल्टी वसूल किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्व-विवरणी प्रस्तुत करने और बिना अधिभार के कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 है।
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