दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 20 नवंबर। दिनदहाड़े रिवाल्वर से फायरिंग करने के बाद 5 लाख रुपए की लूट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है।
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग पीएस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी मनीष बंसोर एवं महेश वर्मा को धारा 120 बी के तहत 7-7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 397 के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी। प्रार्थी अश्वनी कुमार बिसनोई सीएमएस कंपनी में कैश डिलीवरी प्रोसेस के पद पर पदस्थ था। वह भिलाई दुर्ग के 19 स्थान पर बैंक कलेक्शन करता था। 14 अगस्त 2018 को वह एक बैग में 5 लाख रुपए एकत्र कर अपनी मोटरसाइकिल सीजी 07 एसी 4577 पर सवार होकर कसारीडीह होते हुए दुर्ग पटेल चौक की ओर जा रहा था।
इसी दौरान लिटिल मिलेनियम स्कूल के पास तीन आरोपी उसका जबरन रास्ता रोक कर बैग लूटने का प्रयास किये। जब प्रार्थी ने बैग नहीं दिया तब एक आरोपी ने अपने पास रखे रिवाल्वर से फायर कर जान से मारने का प्रयास किया।
इस पर गोली अश्वनी कुमार के बायें भुजा के पास से होते हुए निकली वहीं एक गोली पैर पर लगी थी। इसके बाद आरोपी 5 लाख रूपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था वहीं अन्य फरार थे। आरोपी मनीष बंसोर निवासी कृष्णा नगर सुपेला तथा महेश वर्मा उर्फ संजय वर्मा निवासी माधवगंज जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को कोर्ट ने सजा दी है।


