दुर्ग
दुर्ग, 14 नवंबर। किशोरी को बहलाते फुसलाते हुए भगाकर ले जाने एवं उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी गोकुल ठाकुर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
13 वर्षीय किशोरी की जान पहचान अकलोर डीह थाना पुरानी भिलाई निवासी आरोपी गोकुल ठाकुर से थी। 5 अप्रैल 2024 की सुबह 11 बजे आरोपी किशोरी को बहला फुसला कर एवं शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर गुजरात ले गया था और वहां पर उसने किशोरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया था। 5 अप्रैल को जब शाम तक किशोरी वापस घर नहीं आई तब उसके पिता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।


