दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 नवंबर। अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ जबरन रेप करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी। 31 जुलाई 2024 को पीडि़ता की मां ने सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई कि सुबह घर में अपनी तीन बेटियों को छोडक़र काम पर गई हुई थी। दोपहर को जब वह वापस आई तो उसे देखते ही उसकी 13 वर्षीय बड़ी लडक़ी रोने लगी। जब मां ने उससे पूछताछ की, तब उसकी छोटी बेटी एवं पीडि़ता बच्ची ने बताया कि दोपहर को पीडि़ता एवं उसकी बहने घर पर ही थी, उसी समय उसका आरोपी पिता जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र बद्री कबाड़ी के पीछे सुपेला घर पर आया और अपनी बड़ी बेटी को जबरन खींच कर दूसरे कमरे में ले गया। इसके बाद आरोपी ने अपनी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब बच्ची ने विरोध किया और चिल्लाया तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला था।


