दुर्ग

टॉवर लाईन प्रभावित किसान 30 फीसदी मुआवजा के लिए अड़े
03-Oct-2025 8:42 PM
टॉवर लाईन प्रभावित किसान 30 फीसदी मुआवजा के लिए अड़े

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 3 अक्टूबर। टावर लाइन  प्रभावित किसानों को पटवारी कार्यालय उतई बुलाया गया था, जहाँ किसान टावर बेस का 200 व आरओडब्ल्यू का 30 प्रतिशत के हिसाब से मुआवजा मिलने पर ही हस्ताक्षर करने की बात पर अड़े रहे।

मुआवजा वितरण के नाम पर पंचनामा में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की बात कहते हुए किसानों ने इसमें हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 19 गांवों के 1650 प्रभावित किसानों ने 400 के.वी. टावर लाइन परियोजना के तहत किए किसानों का कहना है कि तहसीलदार ने बिना अधिसूचना जारी किए और बिना मुआवजा अधिनियम का पालन किए मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है।

पिछले दिनों क्षेत्रीय तहसील कार्यालय की टीम ने किसानों को बुलाकर मुआवजा वितरण के नाम पर पंचनामा तैयार किया और इसमें हस्ताक्षर कराने प्रयास किया। किसानों ने बताया कि उन्हें न तो मुआवजा निर्धारण की जानकारी दी गई और न ही भूमि सर्वे की प्रति दिखाई गई।

जनपद सदस्य ढालेश साहू ने कहा  मुआवजा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रभावित किसानों की सहमति के बिना किसी प्रकार की कार्यवाही करना न केवल नियम विरुद्ध है, बल्कि यह किसानों के अधिकारों का हनन भी है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार द्वारा किसानों से जबरन हस्ताक्षर कराना अत्यंत गंभीर मामला है। प्रभावित किसान गजेन्द्र कुमार साहू, अंजोर सिंह गजपाल, कृष्ण कुमार साहू, घनश्याम साहू, प्रकाश साहू, दुकालू राम सहित अन्य किसानों ने कहा कि यह कार्रवाई मनमानी है और अधिनियम में वर्णित 200 प्रतिशत टावर बेस तथा 30 प्रतिशत आर ओ उब्ल्यू मुआवजा का पालन नहीं किया गया है।


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