दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 16 सितंबर। शादी का झांसा देकर 8 साल तक युवती से संबंध बनाकर लगातार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (2) (एन) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी।
ग्राम धुमा भाटापारा निवासी आरोपी दानेश्वर यदु उर्फ छोटू 31 वर्ष का पीडि़ता से मई 2018 से पूर्व परिचय हुआ था। लगातार 8 वर्ष तक दोनों के बीच संबंध रहे। पीडि़ता के साथ आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्मति के बिना कई बार शारीरिक संबंध बनाया था। आरोपी ने 12 मई 2018 को ग्राम धनोरा थाना पद्मनाभपुर में एक किराए के रूम में रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। उसके बाद से वह पीडि़ता के साथ लगातार शारीरिक संबंध अलग-अलग जगह पर ले जाकर बनाता रहा। जब पीडि़ता शादी करने की बात करती थी तो वह टालमटोल करता रहता था।
आरोपी ने कहा कि उसके माता-पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे और उसे घर से निकाल देंगे। परेशान होकर पीडि़ता ने अपने परिवार वालों को यह बात बताई। जब परिवार वाले दानेश्वर यदु के माता-पिता से इस संबंध में चर्चा की तो दानेश्वर यादव के पिता ने जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता जब दानेश्वर से शादी के लिए कहती थी तो वह गुमराह करता रहता था।
जब लडक़ी ने कहा कि वह भी अपने माता-पिता की मर्जी से शादी करना चाहती है, यह सुनकर आरोपी ने पीडि़ता को धमकी देते हुए कहा था कि वह शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा कर देगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा। परेशान होकर पीडि़ता ने पद्मनाभपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।


